मध्य प्रदेश में अब वाट्सऐप, ई-मेल पर कोर्ट के समन और वारंट मिलेंगे। पुलिस इन्हें तामील कराएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश ने इसका पालन करते हुए नियम तैयार किए। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू कर दिया गया है।
इससे समय और श्रम की बचत भी होगी। नए नियमों के तहत न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आदेश जारी कर सकेगा, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा तामील कराना होगा। इस पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट समन-वारंट में न्यायालय की मुद्रा की छवि भी होगी।