Monday, September 22

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खरीदारों को फ्लेट देने के अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर सहारा समूह (Sahara India Group) पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खरीदारों को फ्लेट देने के अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर सहारा समूह (Sahara Group) पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता ने जुर्माने की राशि वायनाड आपदा (Wayanad Disaster) में सहायता के लिए केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में देने को कहा है।

4 फ्लैट नहीं देने पर पर Sahara को दो करोड़ का जुर्माना

SC ने अक्टूबर 2023 में कंपनी को कुछ खरीदारों को फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि 6 अवसर देने के बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि 6 मौकों के बावजूद, कंपनियां इसका अनुपालन करने में विफल रहीं, इसलिए उन पर कुल 2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में Sahara India Group की 10 कंपनियों पर 10-10 लाख और उन कंपनियों के शीर्ष 20 निदेशकों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।