Monday, September 22

अब चेक क्लियर होने में नहीं लगेगा टाईम, आरबीआई ने बदले नियम जानिए पूरी डिटेल

अब बैंकों में लगाए गए चेक क्लियरिंग (Cheque Clearing) अब कुछ ही घंटों में हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियर करने में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम कम करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की है। फिलहाल चेक जमा करने से लेकर राशि आने तक दो दिन का समय लग जाता है।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ये बड़ा ऐलान

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (MPC MEET) के बाद कहा कि ग्राहकों को जल्द और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। नई व्यवस्था में चेक को ‘स्कैन’ किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ घंटों में समाशोधन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। RBI ने बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के बारे में ‘क्रेडिट’ सूचना कंपनियों को दी जाने वाली रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का भी प्रस्ताव किया है। वर्तमान में महीने में एक बार यह रिपोर्ट दी जाती है।

UPI के जरिए TAX पेमेंट की सीमा बढ़ाई

RBI ने यूपीआई के जरिए टैक्स भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि वर्तमान में UPI के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपए है। रिजर्व बैंक ने समीक्षा के बाद बीमा, चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई की भुगतान सीमाओं को बढ़ाया है। अब यूपीआई के जरिए TAX पेमेंट की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है।