Monday, September 22

EV Subsidy: बस 24 अगस्त तक है मौका, 25 से महंगी हो जाएगी कार, बाइक, ये है नई पॉलिसी

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने का प्लान है तो देर ना करें। 24 अगस्त का रोड टैक्स में छूट है। वहीं इसके बाद 25 तारीख से 50 फीसदी टैक्स देना होगा

EV Subsidy: इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को 25 अगस्त से 50 फीसदी रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा छूट को समाप्त कर दिया गया है। जारी आदेश के बाद दोपहिया और तीन पहिया से लेकर कार की कीमत 3 हजार से 40 हजार रुपए मंहगी हो जाएगी। यह राशि खरीदार को वाहन की कीमत के साथ रोड टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ईवी पॉलिसी के तहत 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2024 तक रोड टैक्स नहीं देना पड़ता था।

85 करोड़ रुपए से ज्यादा था अनुदान का बोझ

पेट्रोल और डीजल की खपत को घटाने और प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ईवी की बिक्री को बढ़ाने के लिए पॉलिसी 2022 में शुरू की गई थी। इसमें तय समय के बाद अनुदान की राशि को क्रमश: घटाने का प्रावधान पहले ही किया गया था। इसके चलते हर साल राज्य सरकार द्वारा वाहन खरीदने वालों को अनुदान के रूप में करीब 85 करोड़ रुपए दे रही थी।

रोड टैक्स में छूट

रोड टैक्स में छूट केवल 24 अगस्त तक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा। ईवी पॉलिसी के तहत निर्धारित अवधि के बाद वाहन खरीदने पर 2 साल तक 50 फीसदी और उसके बाद 75 फीसदी टैक्स की राशि देना पड़ेगा। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रावधानों के परिपालन में पंजीकृत की गई ई-रिक्शा और ई-गाड़ी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की समयावधि के पश्चात मोटरयान कर की वसूली की कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम नियम 1991 के प्रावधानों के तहत करने कहा गया है।