दूसरे चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट-लेवल टेस्ट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। साथ की कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश भी दिया है।
25,753 टीचर्स की नौकरी गई
कलकत्ता एचसी के जज देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की एक बेंच ने स्कूल में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले से राज्य में 25,753 टीचर्स की नौकरी चली गई है। इसके अलावा अदालत ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि छह हफ्तों के भीतर सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी को लौटाए।