Sunday, October 19

MP के पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में 8 आतंकियों को NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में हुए ब्लास्ट मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। थोड़ी देर में लखनऊ में एनआइए कोर्ट इन्हें सजा सुनाएगी। 6 साल पहले शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 9 यात्री घायल हो गए थे। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही पिपरिया से तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। इसके बाद अन्य आरोपी भी पकड़े गए थे।

लखनऊ की एनआईए कोर्ट में यह मामला चल रहा है। कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी करार दिया है। सोमवार को इन्हें सजा का सुनाई जाएगी। शुक्रवार को एनआईए कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडे ने सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश दिया था।

यह हैं आरोपी

मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल, आतिफ ईरानी।

यह है मामला

छह साल पहले मध्यप्रदेश के शाजापुर के नजदीक जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास 7 मार्च को सुबह 9.38 बजे भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था। इस घटना के बाद डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई थी। बम धमाके से 9 लोग घायल हुए थे। कई लोग घबराहट में ट्रेन से कूद गए थे। ट्रेन में काफी देर तक धुंआ निकल रहा था। इस घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई थी।

पिपरिया में तीन आतंकी पकड़ाए थे

इस घटना के कुछ घंटे बाद ही पिपरिया पुलिस ने तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ के आधार पर गौस मोहम्मद खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी एक प्रकरण दर्ज किया और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

एक आतंकी मुठभेड़ में मारा गया

इन आठ आतंकियों के खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगे हैं। यह सभी दोषी पाए गए हैं। यह सभी आइएस के खुरासान माड्यूल से जुड़े हुए थ। घटना के बाद उत्तर प्रदेश की एटीएस ने भी प्रकरण दर्ज किया था। इनके खिलाप 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए थे। इनका एक साथी सैफुल्ला लखनऊ के काकोरी में हुई मुठभेड़ में मार गिराया था।