Tuesday, September 23

खनन लीज आवंटन केस में झारखंड CM हेमंत सोरेन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को सुनवाई योग्य नहीं माना

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने का आरोप है। जिसके लिए शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई को तैयार हो गया था पर सुप्रीम कोर्ट ने PIL को सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद झारखंड CM हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ये जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर शेल कंपनियों में निवेश और गलत तरीके से खनन पट्टे देने का आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को मेंटेनेबल माना था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।