विदिशा. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान विदिशा की छात्रा सृष्टि शैरी विल्सन यूक्रेन में थी उसे एयर टिकट से भारत बुलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस को विदिशा की अदालत ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। फैसला मात्र साढ़े छह माह की अवधि में हो गया।
इस घटना की एफआइआर 24 फरवरी को की गई थी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदन सिंह चौहान ने रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान विदिशा की छात्रा सृष्टि शैरी विल्सन जो उस समय यूक्रेन में थी उसे एयर टिकट से भारत बुलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस को अंतर्गत भादंवि की धारा 420 में 02 वर्ष कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने से तथा आइटी अधिनियम की धारा 66डी के तहत एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए की सजा सुनाई है।
मामले में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कैथोरिया ने की। कैथोरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फरियादिया वैशाली विल्सन ने कोतवाली विदिशा में एक आवेदन दिया था कि उनकी बेटी सृष्टि शैरी विल्सन यूक्रेन के कीव शहर में एमबीबीएस कर रही है। यूक्रेन में युद्ध की हालत बनने से से वे उसकी भारत वापसी के प्रयास कर रही थी कि 23 फरवरी 2022 को मोबाइल नंबर 07060310745 और 09289336757 से कॉल आए और वैशाली से कहा कि पीएमओ कार्यालय से प्रिंस गाबा बोल रहा हूं। सृष्टि विल्सन की वापसी के लिए हवाई टिकट के लिए रूपए मांगे। अपनी बेटी की घर वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहीं वैशाली विल्सन ने उसके द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर पर 42 हजार रूपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिले। इस पर वैशाली ने 24 फरवरी 2022 को कोतवाली विदिशा में धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखाई। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और आरोपी की सिमों का कॉल डिटेल सहित सभी साक्ष्य को न्यायालय में प्रमाणित किया। अभियोजन ने प्रकरण में कुल 06 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्क के दौरान तर्क और न्याय उदाहरण पेश किए, इससे सहमत होकर सीजेएम न्यायालय ने आरोपी प्रिंस गाबा को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।