पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन-पत्र जमा होने के तीसरे दिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किए। पंच के लिए 4, जनपद के लिए 2 और सरपंच पद के लिए 33 ने नामांकन जमा कराए। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए तीसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन जमा नहीं कराया। पहले और दूसरे चरण के तहत जिले के विदिशा, गंजबासौदा, कुरवाई और ग्यारसपुर ब्लॉक के विभिन्न पदों हेतु नाम निर्देशन पत्र दाखिल होना शुरू हो गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता गर्ग ने बताया कि बुधवार को को दाखिल हुए नाम निर्देशन पत्रों में से जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2, सरपंच पद के लिए 33 और पंच पद के लिए 4 अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इस तरह बुधवार को कुल 39 नामांकन जमा हुए हैं। अमृता गर्ग ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू हुई है। अब तक जिला पंचायत सदस्य के एक भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि जनपद सदस्य के लिए 3, सरपंच पद के लिए 44 और पंच पद के लिए 5 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा कराए हैं।
एक मतदाता को चार मत देने होंगे
एसएटीआई में मतदान केन्द्रों पर नियुक्त होने वाले पीठासीन और मतदान दल अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि पंच और सरपंच पद के लिए मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। जबकि जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा। एक मतदाता को चार मत देने होंगे, जिसमें दो ईवीएम से और दो मत पत्र से।
जाति प्रमाण व शपथ-पत्र जमा करना होंगे
राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्देशन-पत्र के साथ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र देना होगा। अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने के लिए अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। जाति प्रमाण-पत्र/ शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन रद्द होगा।