Saturday, September 27

हाईकोर्ट में OBC आरक्षण पर अंतिम बहस आज से:राज्य सरकार 27% OBC आरक्षण पर लगे सभी स्टे हटाने दायर किया आवेदन, सॉलिसिटर जनरल रखेंगे पक्ष

हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% प्रतिशत आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर के जरिए लगाई गई रोक पर बुधवार को अंतिम बहस शुरू होगी। राज्य सरकार पहले ही सभी स्थगन आदेश हटाने का अंतरिम आवेदन लगा चुकी है। आज से शुरू हो रहे अंतिम बहस में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव पक्ष रखेंगे।

हाईकोर्ट में सरकार के 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली छात्रा असिता दुबे की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी बहस करेंगे। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को एमपी में 14% ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर पैरवी कर रहे हैं।

सरकार को अभिमत दे चुके हैं महाधिवक्ता
महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने भी पिछले दिनों सरकार को अभिमत देते हुए कोर्ट में चल रहे 6 प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में 27% आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्र बताया था। अन्य सभी नियुक्तियों, प्रवेश परीक्षाओं आदि में सरकार 27% आरक्षण लागू कर सकती है।

6 आवेदनों की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक
27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर 6 आवेदनों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 01 सितंबर बुधवार को होने वाली फाइनल सुनवाई में सभी पक्षों को मौजूद रहने का आदेश दिया है। MP में OBC को 27% आरक्षण देने के मामले में सरकार की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में OBC की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सकता है।