
अवैध पत्थर भंडारण के मामले में कलेक्टर द्वारा लगाए गए 1 करोड़ 41 लाख रुपए के जुर्माना वसूली के लिए मंगलवार को तहसीलदार न्यायालय ने हथोड़ा गांव मुख्य मार्ग स्थित 11 बीघा जमीन कुर्क करने के आदेश जारी किए। अवैध खनिज भंडारण में कार्रवाई के दौरान 18 मार्च 2019 को हथोड़ा गांव निवासी प्रीतम सिंह रघुवंशी का 50 हजार घन मीटर अवैध पत्थर का स्टॉक पाया गया था।
इस मामले में खनिज विभाग ने कार्रवाई प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को भेजा था। न्यायालय ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए के करीब जुर्माना लगाया था। खनिज प्रावधानों के अनुसार यह जुर्माना पत्थर के बाजार मूल्य से 10 गुना और रॉयल्टी का 20 गुना निरूपित किया गया था लेकिन संबंधित द्वारा यह जुर्माना आज तक जमा नहीं कराया गया।
कलेक्टर इसकी वसूली के लिए तहसीलदार को पत्र भेजा था। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार यश वर्धन सिंह ने स्टाक धारी की 11 बीघा जमीन करने का आदेश दिया। इसके बावजूद भी स्टॉकिस्ट द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई तो तहसील न्यायालय द्वारा एक महीने बाद इस भूमि की नीलामी की जाएगी। भूमि कुर्क कर खनिज की बकाया राशि वसूलने की मामले में यह पहली कार्रवाई है। वर्तमान में कई अन्य प्रकरण भी खनिज से संबंधित न्यायालय में गतिशील हैं। ऐसी ही कार्रवाई अन्य प्रकरणों में भी की जाएगी।