
संचालनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश ने जारी किए निर्देश
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा संचालनालय ने निजी अस्पतालों पर नकेल कस दी है। यह रोगियों से अधिक चार्ज लेने की शिकायतों के चलते लगाई गई है। इसके बाद सभी निजी नर्सिंग होम एवं क्लीनिक के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी संचालकों को रोगियों की संख्या और उनसे लिया जाने वाले शुल्क को अस्पताल में अलग से प्रदर्शित करना होगा।
पंजीयन एवं अनुज्ञा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। ऐसे में कोविड-19 की बढ़ती संख्या एवं निजी अस्पतालों में रोगी के परिजनों से अधिक शुल्क वसूलने की संभावना को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं।
यह निर्देश जारी
- निजी पंजीकृत चिकित्सालय द्वारा अपनी अन्य चिकित्सीय सेवाओं के साथ-साथ कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए निर्धारित सेवा शुल्क/पैकेज अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं अन्य सुलभ स्थानों पर चिकित्सालय में प्रदर्शित किए जाएंगे।
- उपरोक्त प्रदर्शित दर सूची में किसी निर्धारित पैकेज से अलग चार्ज की जाने वाली सेवाएं एवं उनकी दरें भी स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
- उपरोक्त के अलावा यह दरें किसी भी रोगी या उनके परिजनों के मांगने पर दरों की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
- कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए निर्धारित दरें/पैकेज एवं किसी प्रकार से अधिक चार्ज होने वाली सेवा की दरें या विस्तृत दर सूची संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आधिकारिक ईमेल पर प्राप्त की जाए।
- पंजीकृत अस्पताल में उपलब्ध बेड की दैनिक अद्यतन जानकारी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रोगियों/परिजनों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- यह जानकारी प्रतिदिन सार्थक पोर्टल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दी जाएगी दरों में चिकित्सीय दर विशेषकर कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु किसी भी प्रकार का संशोधन होने के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जाए।