Saturday, September 27

सरकारी पैसा लेने वाले एनजीओ आएंगे अब आरटीआई के दायरे में

नईदिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने कल एनजीओ ( गैर सरकारी संस्था ) के लिए एक अहम फैसला लिया हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाए हुए कहा हैं की सरकार से पैसे लेने वाले गैर सरकारी संगठन (NGO) सूचना के अधिकार कानून (RTI ACT) के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्कूल, कॉलेज या अस्पताल, जो सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष मदद लेने वाले संस्थान भी आरटीआइ के दायरे में आते हैं। ऐसे संस्थान भी आरटीआइ के तहत लोगों को सूचना देने के लिए बाध्य हैं।