
नईदिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी जिसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी हैं न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति को 30 से बढ़ाकर 33 करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को इस सप्ताह की शुरुआत में ही संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सरकार को शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए तीन नामों का सुझाव देगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके बाद यह फैसला आया है। कानून मंत्रालय ने राज्यसभा को दिए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 11 जुलाई को कोर्ट में 59,331 मामले लंबित हैं। सीजेआई ने कहा, न्यायाधीशों की कमी के कारण कानून के सवालों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों का फैसला करने के लिए संविधान पीठों की आवश्यक संख्या का गठन नहीं किया जा रहा था।