Wednesday, October 22

राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास

नईदिल्ली| केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल को लेकर एक बड़ी जीत हासिल कर ली हैं, राजयसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है इस मामले में सरकार को कई विपक्षी दलों का साथ मिला। अब तीन बार तलाक बोलकर तलाक देना अपराध हो गया है। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट मिले। राज्य सभा में ट्रिपल तलाक बिल को लेकर चली करीब चार घंटे बहस में इस मुद्दे पर भी वोटिंग हुई कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए या नहीं? सरकार विपक्ष में सेंध लगाने में कामयाब रही। बीएसपी और टीआरएस वोटिंग के समय गायब रहे। कई अन्य सदस्य भी मौजूद नहीं थे। इस तरह सेलेक्ट कमेटी को भेजने के खिलाफ 100 वोट मिले, जबकि इसके पक्ष में 84 वोट ही गिरे। इस तरह वोटिंग का नतीजा यह रहा कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा।

सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस सदस्य गुलामनबी आजाद ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के दो प्रस्ताव नहीं माने हैं, इसलिए कांग्रेस बिल के खिलाफ वोट करेगी।राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने बटन दबाकर वोटिंग करने के बजाए पर्चियां बंटवाई। इसका कारण यह है कि राज्यसभा में कुछ सदस्य नए आए हैं, जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है। वे किसी भी सीट पर बैठकर वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए पर्चियां बांटी गईं और सदस्यों को हां या नां लिखने को कहा गया।