Google को भरना होगा 216 करोड़ रुपए का जुर्माना
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने गूगल पर प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों के मामले में 936.44 करोड़ रुपए के जुर्माने को घटाकर 216.69 करोड़ कर दिया है। हालांकि एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग (सीसीआई) के दंड के आदेश को बरकरार रखा। सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को गूगल पर अपने प्ले स्टोर की नीतियों का दुरुपयोग करने और बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। गूगल ने इस फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी।
प्रतिस्पर्धा कानून का किया उल्लंघन
एनसीएलएटी के चेयरमैन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने 104 पेज के फैसले में कहा गूगल ने प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करते हुए बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है। हालांकि कुछ आरोपों में उल्लंघन अभी साबित नहीं हुआ है। अगर आगे यह साबित होता ...










