रियाद। अब सऊद अरब के पुरूष नागरिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार लड़कियों से शादी नहीं कर सकेंगे। सरकार ने चारों देशों की महिलाओं पर शादी ने करने का प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने बताया कि सरकार ने सऊदी पुरूषों पर प्रवासियों से शादी संबंध बनाने पर रोक लगाई है। खाड़ी देशों में यह बहस का मुद्दा बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक इन चार देशों की पांच लाख महिलाएं सऊदी अरब में शादी करके यह रही हैं। मक्का पुलिस डायरेक्टर अस्साफ अल कुरैशी ने बताया कि विदेशियों से शादी करने की इजाजत देने से पहले अब कई तरह की अतिरिक्त औपचारिक्ताऐं पूरी करनी होंगी। इस तरह की शादी में अब कानून और भी ज्यादा कड़े होंगे। नए कानून के हिसाब से अब प्रशासन की सहमति लेनी जरूरी होगी। शादी का आवेदन सरकार को देना पड़ेगा।
नए कानून में आवेदक को 25 साल की उम्र का होना चाहिए। स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मेयर के हस्ताक्षर किया हुआ पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर आवेदक पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी विकलांग या फिर भी गंभीर बीमारी से पीडि़त है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट आवेदन के साथ लगाना होगा। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गौरतबल है कि तेल संपदा वाले देश सऊदी अरब में 90 लाख प्रवासी लोग काम करते हैं। यह पूरी जनसंख्या का 30 फीसदी है। महिलाओं के अधिकारों और कड़े कानून के कारण पूरी दुनिया में उसकी आलोचना की जाती है।