
नईदिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन कंपनी को भुगतान से जुड़े विवाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुये इस मामले में कहा हैं कि एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने अनिल अंबानी, सतीश सेठ और छाया विरानी पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। एरिक्सन के बकाया और पेनल्टी का भुगतान नहीं करने पर इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा।
एरिक्सन इंडिया ने लायंस कम्युनिकेशनस पर आरोप लगते हुये कहा था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान डील में निवेश के लिए रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान करने में असमर्थ है. हालांकि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ कर रही है.बता दें कि यह अवमानना याचिका अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इंफ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ दायर की गई थी.