Monday, October 6

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

sajjan_kumar_21_12_2016नई दिल्ली. आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का आरोप में   ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह सजा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे फैले थे। इस दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों की हत्या के आरोप में सीबीआई ने 2005 में इस मामले में सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, कृष्ण खोखर और पूर्व पार्षद बलवंत खोखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल किया था। 30 अप्रैल 2013 को सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा | मामला है हाई कोर्ट पहुंचने ने बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया |