नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीज के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी दी। मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा है। 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है। आरोप है कि राहुल और सोनिया गांधी ने 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई और पंडित नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया। यंग इंडिया में 83.3 फीसदी शेयर राहुल और सोनिया, 15.5 फीसदी मोतीलाल वोरा और बाकी 1.2 फीसदी ऑस्कर फर्नान्डीज के पास हैं। आरोप है कि बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एजेएल के शेयरों के लेनदेन से गांधी परिवार को करीब 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।