निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य एवं केंद्र शासन के मंत्रियों अथवा राज्य मंत्रियों को मतगणना केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही हैं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश पा सकेंगे जबकि वो खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हों। वो केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशों में यह भी कहा है कि केन्द्र एवं राज्य शासन के मंत्री अथवा राज्य मंत्री चूंकि सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्राप्त होते हैं इसलिए उनको किसी उम्मीदवार का चुनाव अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता भी नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।