मध्य प्रदेश। मालेगांव बम धमाकों में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य साथियों को 31 जुलाई को विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोई भी चश्मदीद गवाह अपने बयानों पर कायम नही रहे। इसलिये सभी को बरी कर दिया गया। अदालत ने इस मामले में शामिल सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए सभी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।
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यह हुए बरी
२००८ के मालेगाव बेम कांड में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (पूर्व सांसद, भोपाल), लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, स्वामी अमृतानंद, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी को बरी कर दिया गया है। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ‘सत्य की हमेशा जीत होती है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।’ यह फैसला उनके लिए एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत है। 17 साल तक इस केस ने उनके जीवन, छवि और करियर को प्रभावित किया था। इस फैसले के बाद जहां एक ओर बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।