Monday, September 22

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस भी जारी किए। पिछले महीने हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो। आप सरकार दिल्ली में केंद्रीय योजना का विरोध करते हुए कह रही है कि शहर को राज्य सरकार की योजनाओं के तहत “बेहतर लाभ” मिल रहा है।  दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने आज शीर्ष अदालत में तर्क दिया कि केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मजबूर करके, हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह इस योजना को पूरी तरह लागू करे ताकि निवासियों को फंड और सुविधाओं से वंचित न होना पड़े।