अमरोहा जिले में ये घटना बछरायूं थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। गांव निवासी किसान की सात वर्षीय बेटी 13 अप्रैल 2024 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव निवासी अरुण शहद देने के बहाने उसकी बेटी को अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर पहुंचने के बाद बच्ची ने ये बात अपने परिजनों को बताई।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी रहे थे। गुरुवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी अरुण को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया। साथ ही उसे पांच साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।