राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत आने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (eKYC) अनिवार्य कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का वितरण केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही हो। इस योजना के तहत पहले अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अपर आयुक्त खाद्य, सत्यदेव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नए समय सीमा के बारे में सभी कोटेदारों को अवगत कराएं। इसके बाद, सभी सस्ते गल्ले की दुकानों के विक्रेताओं को भी इस तिथि वृद्धि की जानकारी दी जा चुकी है।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया के अंतर्गत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों के अंगूठे के निशान ई-पॉश मशीन (ePOS Machine) पर लिए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों की पहचान की जा रही है जो अब जीवित नहीं हैं या जो प्रदेश से बाहर चले गए हैं, लेकिन उनके नाम पर अब भी खाद्यान्न का उठान हो रहा है।