Monday, September 22

अर्द्धसैनिकबलों को पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला।

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ (CRPF), सीआइएसएफ (CIF) जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) देने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले पर अंतरिम रोक की पुष्टि कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र द्वारा जारी 17 फरवरी, 2020 के कार्यालय विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें 01 जनवरी, 2004 की अधिसूचनाओं/विज्ञापनों के अनुसार नियुक्त किए गए कार्मिकों को OPS का लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं में CRPF, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि के कार्मिक शामिल थे।