Monday, September 22

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए SC-ST के लिए आरक्षण के क्रीमी लेयर (Creamy Layer) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर गहन चर्चा हुई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्टार्ट हुई। मीटिंग में साफ किया गया कि डॉ. बीआर अंबेडकर की ओर से तैयार संविधान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए SC-ST के लिए आरक्षण के क्रीमी लेयर (Creamy Layer) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर गहन चर्चा हुई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्टार्ट हुई। मीटिंग में साफ किया गया कि डॉ. बीआर अंबेडकर की ओर से तैयार संविधान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

‘संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं’

मंत्री अश्विनी वैष्णवने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में निर्णय सुनाया और एससी-एसटी आरक्षण के संबंध में सुझाव दिया था। मंत्रिमंडल में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। NDA सरकार बीआर अंबेडकर की ओर से बनाए गए संविधान के प्रति कटिबद्ध है। बीआर अंबेडकर के संविधान के अनुसार SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यह मंत्रिमंडल का सुविचारित विचार है।