परीक्षा कराने का विरोध करते हुए गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नीट-यूजी परीक्षा 2024 (NEET UG Exam 2024) रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने का विरोध करते हुए गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन विद्यार्थियों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश देने की मांग की है कि मौजूदा नतीजों के आधार पर मेडिकल एडमिशन जारी रखें और अनुचित तरीके अपनाने वाले अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाए।
परीक्षा रद्द करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन’
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कड़ी मेहनत और समय देकर परीक्षा में सफल होने के उनके हित को ध्यान में रखकर NTA को NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने से रोका जाए। उन्होंने तर्क दिया कि दोबारा परीक्षा करवाना उन छात्रों के लिए अनुचित होगा, जिन्होंने निष्पक्ष और ईमानदार तरीकों से परीक्षा में सफलता हासिल की। परीक्षा रद्द करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21a के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा में गड़बड़ी व पेपर लीक को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें परीक्षा रद्द कर पुन: परीक्षा की मांग शामिल है। इन सभी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में होगी।