Wednesday, September 24

ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को पूजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि तहखाने की एंट्री दक्षिण से है, जबकि मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते। पूजा और नमाज अपनी-अपनी जगह जारी रहें।

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है?
मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं। पीठ ने कहा,”ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी।” वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 के आदेश में पुजारियों को व्यास तहखाने में मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत दी थी। एक फरवरी 2024 की आधी रात तहखाना भक्तों के लिए खोल दिया गया था।