जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पर जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-11 न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली।
न्यायालय 13 मार्च को फैसला करेगा कि मामला सुना जाए या नहीं और सुना जाए तो जांच के लिए मामला पुलिस को भेजा जाए या स्वयं सुने। अधिवक्ता विजय कलंदर के परिवाद पर यह आदेश दिया गया।
परिवाद में कहा कि परिवादी ने न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं होने और भाजपा सरकार के उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किए जाने की टिप्पणी की।
राहुल गांधी का यह बयान देश की अखंडता के खिलाफ है। परिवाद में राहुल गांधी पर खुद की जाति छिपाकर बयान देने का आरोप भी लगाया गया। परिवादी ने जयपुर के शास्त्री नगर थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।