गंजबासौदा। खनिज के कारोबार में करोड़ों का खेल खेला जा रहा है। रसूखदार सत्ता और रूतबे के बलबूते पर जमकर खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर लंबा चौड़ा जुर्माना किया जा रहा है। इसके बाबजूद खनिज माफिया बेखौफ है। जुर्माना लगाने के बाद उसकी वसूली में राजस्व अमला बेबस साबित हो रहा है।
हालात यह हैं कि करीब 50 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना किया गया है और वसूली सिर्फ लाखों में की गई है। जिन जिम्मेदारों को जुर्माना वसूलना है वे संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट ने अवैध उत्खनन के एक मामले में 1 करोड़ 44 लाख रूपए का जुर्माना किया है। इसकी वसूली के निर्देश तहसीलदार को दिए गए हैं।
ग्राम कुल्हार में मिट्टी का अवैध उत्खनन करने के एक मामले में एसडीएम न्यायालय ने डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। यह जुर्माना मुंगावली रोड अशोकनगर निवासी नीरज ठाकुर पर किया गया है। एक महीने पहले एसडीएम को ग्राम कुल्हार के ग्रामीणों की शिकायत मिली थी कि जेसीबी से बिना अनुमति मिट्टी खोदकर परिवहन की जा रही है।
शिकायत के आधार पर एसडीएम ने तहसीलदार को मामले की जांच करने के आदेश दिए। हल्का पटवारी ने मौके की जांच करने के बाद पाया कि ग्राम कुल्हार की आराजी क्रमांक 206/2 और 209/1 से मिट्टी का उत्खनन बिना अनुमति किया जा रहा है। पटवारी की जांच रिपोर्ट के बाद तहसीलदार ने कार्रवाई करके मौके से जेसीबी और मिट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्राली जब्त किया। उसे लाकर तहसील प्रांगण में खड़ा किया।
अवैध मिट्टी उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ओपी श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान पाया कि मौके से करीब सत्तर लाख रुपए कीमत की मिट्टी निकाली जा चुकी है। इसके चलते 1 करोड़ 44 लाख रुपया जुर्माना किया। एसडीएम ने तहसीलदार को जुर्माना वसूल करने के आदेश दिए हैं।