ग्वालियर. कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ग्वालियर जिला अदालत ने मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है। आपको बता दें कि, दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर के एक एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने मानहानि का परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
कोर्ट में दायर किए गए परिवाद के जरिए दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया गया था कि, साल 2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस और भाजपा पर बिना तथ्यों के अनर्गल टिप्पणी की थी, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि, ऐसे संगठन के लोग पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं।
दिग्विजय बोले- ऐसी संस्था की मानहानि मैं कर कैसे सकता हूं, जिसका…
मामले की सुनवाई के लिए शनिवार की सुबह दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे। जिला कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। कोर्ट से बाहर आए दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं, जिसकी मेम्बरशिप नहीं, जिसका बैंक अकाउंट नहीं, उसके मान की हानि मैं कर कैसे सकता हूं ?
क्या कहते हैं दोनों पक्षों के वकील ?
वहं, मामले को लेकर दिग्विजय सिंह के वकील संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, मानहानि का जो मामला है वो निराधार है, तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि, कोर्ट ने उन्हें इसपर जमानत दे दी है , आगे की सुनवाई की तारीख कोर्ट तय करेगा। उधर, परिवाद प्रस्तुत करने वाले एडवोकेट अवधेश भदौरिया की तरफ से पेश वकील उमेन्द्र सिंह राजावत का कहना है कि, दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप लगाया था, जिस पर जमानती वारंट जारी हुआ था। आज उसे मामले में सुनवाई हुई। 10 हजार रुपये की सशर्त जमानत दी है। कोर्ट में अब ट्रायल चलेगा, इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।