मुंबई: शिवसेना से एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद राज्य की उद्धव सरकार पर संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही सूबे का सियासी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विधानसभा स्पीकर के बागी विधायकों को भेजे गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसे लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन से रोका जाए।
वहीं अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाने की कार्यवाही को भी शिंदे गुट की तरफ से गैर कानूनी बताया गया है। साथ ही अर्जी में कहा गया है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है इसलिए सुनील प्रभु को चीफ व्हीप बनाना भी गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य की उद्धव सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। बावजूद इसके महा विकास अघाड़ी सरकार का दुरुपयोग जारी है।