-OBC आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
-OBC आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव
-सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में चुनाव की अधीसूचना जारी करने को कहा
-सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को दी मंजूरी
भोपाल. लंबे समय से मध्य प्रदेश में चले आ रहे OBC आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पिछले हफ्ते ही सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगने के बाद अपील करने पहुंची मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रखे गए पक्ष के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। साथ ही अब प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। हालांकि, सरकार ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधीसूचना जारी करने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि, आरक्षण का मामला 50 फीसदी से ऊपर नहीं जाना चाहिए।कोर्ट के इस फैसले को प्रदेश की शिवराज सरकार की बड़ी सफलता कहा जा रहा है।
इससे पहले बीते सप्ताह 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका दिया था। उस दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में अधिसूचना जारी कराने और चुनाव कराने के निर्देश तो दिए ही थे। साथ ही, ये भी कहा था कि, 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उस समय एससी ने ये भी कहा था कि, ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता, अभी सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। कोर्ट के उस फैसले को सरकार के लिए झटका माना जा रहा था। इसी फैसले को लेकर सरकार ने एक बार फिर अपना मत रखते हुए कोर्ट में अपील की थी।
सरकार की पिछली रिपोर्ट को कोर्ट ने माना था अधूरा
राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। उसी आधारा पर पिछले सप्ताह कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना था। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिला था। ऐसे में फैसला हुआ कि, स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% ST और 16% SC का आरक्षण रहेगा। जबकि, शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27% OBC आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी। इसीलिए ये चुनाव अटके हुए थे। इसपर सीएम शिवराज ने कोर्ट के फैसले का अध्यन करके दौबारा अपील करने की बात कही थी। सरकार की तरफ से दायर की गई रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि, आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं जाना चाहिए।