विदिशा। खाद्य, तेलों, तिलहनों के स्टॉक की घोषणा संबंधी बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। व्यापारियों ने बताया कि इसमें थोक व फुटकर व्यापारियों को उनके स्टॉक की लिमिट एवं अधिक स्टॉक पाए जाने पर कार्रवाई संबंधी जानकारी दी गई। वहीं बताया गया कि हर माह पांच दुकानों की जांच होगी और स्टॉक से अधिक तेल तिलहन पाए जाने पर स्टॉक की जब्ती एवं नियमानुसार कार्रवाई होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापार नियंत्रण आदेश 2022 की निर्धारित बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी। यह बैठक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव के जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप जिले में भी खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश के परिपालन में यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्नाभैया जैन, भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन, अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम महेश्वरी, सुरेश मोतियानी, रवि तलरेजा समेत अन्य व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में व्यापारियों को खाद्य तेल, तिलहनो के स्टॉक की जानकारियां संस्थानों पर प्रदर्शित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में अवगत कराया गया। इस दौरान बताया गया कि स्टॉक प्रदर्शन आदेश 21 दिसम्बर 2022 तक लागू रहेगा। इसमें खाद्य तेल व तिलहन के तहत सोयाबीन, सरसो वनस्पति, मूंगफली, सनफ्लावर पॉम शामिल किया गया है।
फुटकर विक्रेताओं के लिए 30 िक्ंवटल की लिमिट
स्टॉक सीमा के संबंध में बताया गया कि आवश्यक वस्तु के तहत खाद्य तेल की स्टॉक सीमा अंतर्गत फुटकर व्यापारी 30 कि्ंवटल, थोक व्यापारी 500 कि्ंवटल जबकि 1000 कि्ंवटल डिपो में स्टॉक भण्डारित कर सकते है। भण्डारण क्षमता 90 दिवस की रहेगी। खाद्य तिलहन के स्टॉक के संबंध में बताया गया कि फुटकर व्यापारी 100 कि्ंवटल, थोक व्यापारी 2000 कि्ंवटल स्टॉक सीमा का भण्डारण कर सकेंगे।
बैठक में स्टॉक सीमा के संबंध में छूट , जांच करने के अधिकार एवं खाद्य तेल, तिलहन व्यापार प्रबंधन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। वही अपर कलेक्टर ने अधिनियम के तहत व्यापारियों की शंकाओं का समाधान भी किया।