
कोरोना महामारी के कारण कई तरह की आर्थिक परेशानियां वकीलों को आ रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आर्थिक सहायता के फार्म जिला अभिभाषक संघ विदिशा को भेजे गए हैं।
इसमें सामान्य रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 5000 की राशि तथा यदि कोई अभिभाषक कोरोना पॉजिटिव रहा है तथा उसका इलाज हुआ है, ऐसी स्थिति में उसको अधिकतम 25000 की सहायता की व्यवस्था की गई है । साथ ही मृत्यु होने की दशा में अधिकतम 400000 की राशि देने के संबंध में फार्म जिला अभिभाषक संघ में भेजे गए हैं।
जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अतुल वर्मा ने कहा कि विदिशा के सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि कोरोना बीमारी से संबंधित पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जिला अभिभाषक संघ को सूचित कर समस्त जानकारी के साथ दस्तावेज जिला अभिभाषक संघ में जमा कराएं