Sunday, November 9

बंगाल में इलेक्शन कैंपेन पर EC सख्त:रोड शो, पद यात्रा, साइकिल और बाइक रैली पर बैन, जनसभा में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे

चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर अब इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। EC ने गुरुवार को बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत रोड शो, पद यात्रा, साइकिल रैली या बाइक रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी।

जनसभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए हमने गाइडलाइंस जारी की थीं, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दल इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

बंगाल चुनाव के लिए 4 सख्त निर्देश

1. रोड शो और पदयात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

2. साइकिल, बाइक या गाड़ियों की रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी।

3. जनसभा में 500 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। इसके लिए भी पर्याप्त जगह, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

4. रोड शो, पद यात्रा, साइकिल-बाइक-गाड़ियों की रैली के लिए मंजूरी अगर पहले ही दे दी गई है तो ये मंजूरी वापस ली जाती है। जनसभा के लिए अगर पहले से मंजूरी मिल चुकी है तो इसे नई गाइडलाइंस के हिसाब से करवाना होगा।

EC ने गुस्से के साथ लगाई फटकार, बताया क्यों उठाया सख्त कदम

  • जिन नेताओं और कैंडिडेट्स को कोरोना से लड़ाई में पथ प्रदर्शक बनना चाहिए, वो ही लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। वे न खुद, बल्कि जनता को भी खतरे में डाल रहे हैं।
  • हमने 16 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की थी कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई भी रैली, जनसभा या नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी। हमने छठवें, सातवें और आठवें फेज के लिए प्रचार खत्म करने की सीमा भी 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी थी।
  • इसके बाद 21 अप्रैल को हमने कहा कि अगर कैंडिडेट या पार्टियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ एक्शन ले। अगर उन्हें आगे कैंपेन या रैली की इजाजत दी गई है तो उसे रद्द कर दिया जाए।
  • हमें गुस्सा इस बात का है कि इस सबके बावजूद राजनीतिक दल और कैंडिडेट्स नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके चलते प्रशासन और सरकार को नियमों का पालन करवाने में दिक्कत आ रही है।

कलकत्ता हाईकोर्ट का तंज- केवल सर्कुलर जारी करना आयोग का काम नहीं
बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचार और मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सख्त नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग केवल सर्कुलर जारी कर अपनी भूमिका से पल्ला नहीं झाड़ सकता है।

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए सभी जिला मजिस्ट्रेट को चुनाव आयोग और CEO द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का आदेश दिया।

ममता बनर्जी ने सभी रैलियां, रोड शो रद्द कीं
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के नए नियमों के बाद अपनी सभी रैलियां और सभाएं रद्द कर दी हैं। उन्होंने कहा कि वो अब वर्चुअली लोगों से बातचीत करेंगी। ममता ने आज बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी सभा की। इसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। इससे पहले रविवार को ही उन्होंने घोषणा की थी कि बढ़ते संक्रमण के चलते TMC की चुनावी रैलियां छोटी होंगी।