नई दिल्ली- देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों व अन्य लोगों की आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की संयुक्त सचिव पीएस श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकारें इसके लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क करके प्लान तैयार कर लें। ट्रेनों से आवाजाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ट्रेनों को पहले सैनिटाइज किया जाएगा और हर किसी की स्क्रीनिंग होगी। मंत्रालय ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वह बॉर्डर पर ट्रकों को बिल्कुल न रोकें। फिर वह खाली ट्रक ही क्यों न हो। ऐसे ट्रकों के लिए कोई स्पेशल पास नहीं होगा।
130 जिलों में 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रहेगा
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि देश के राज्यों के अलग-अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। मंत्रालय ने कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्ट के हिसाब से जिलों की नई सूची बनाई है। 130 जिले रेड जोन में हैं। 284 जिले ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। रेड और ऑरेंज जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम का फोकस है। खासतौर पर रेड जोन वाले जिलों में 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रखी जाएगी ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके।
