भोपाल- मध्यप्रदेश में पिछले महीने कमलनाथ सरकार गिरने और राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल के पास सरकार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश देने की शक्ति है। जब सरकार ने बहुमत खो दिया तो यह बहुत जरूरी था।
उनके खेमे के करीब 22 विधायक कमलनाथ सरकार के रवैये से नाराज होकर बेंगलुरु चले गए। उन्होंने अपने इस्तीफे राज्यपाल और स्पीकर को भेज दिए थे। इसबीच कमलनाथ ने बागी हुए प्रदेश के 6 मंत्रियों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश राज्यपाल की की थी। इनके इस्तीफे बाद में विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिए थे।

