
विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक बैंकिंग क्षेत्र की प्रणाली को मजबूत करेगा। निवेशकों की सुरक्षा और नॉमिनी के सम्मान के साथ ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाएगा। बैकिंग संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक बैंकिंग क्षेत्र की प्रणाली को मजबूत करेगा। निवेशकों की सुरक्षा और नॉमिनी के सम्मान के साथ ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाएगा। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य शासन मानकों में सुधार करना है। इसके साथ ही बैंकों द्वारा आरबीआई को रिपोर्टिंग में स्थिरता प्रदान करना है। संशोधनों से जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
इस विधेयक के माध्यम से खाताधारक अपने अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी रख सकता है। इसका मकसद खाताधारक की मौत के बाद पैसे की निकाली को आसान बनाना है। इसके अलावा विधेयक में अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, शेयर्स, ब्याज और बॉन्ड रिडम्प्शन को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर का भी प्रस्ताव है। इससे लोगों को अपने ट्रांसफर और रिफंड को फंड से क्लेम करने की सुविधा मिलेगी और निवेशकों के हित सुरक्षित होंगे। बता दें कि विधेयक के पारित होने के बाद बैंक अपनी रिपोर्ट RBI को हर शुक्रवार की जगह हर पखवाड़े के अंतिम दिन सौंपेंगे। साथ ही गैर अधिसूचित बैंकों को शेष नकदी भंडार को व्यवस्थित रखना होगा। इस विधेयक में केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति देने का भी प्रावधान किया गया है।