सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश का पालन नहीं करने और 6 मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग (EC) को चुनावी बॉन्ड दाता विवरण का खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगने वाली भारतीय स्टेट बैंक को अतिरिक्त समय देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने ब्योरा दाखिल करने के लिए कल तक का समय दिया है।
एसबीआई के वकील ने कही ये बात
सुनवाई शुरू होने पर एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने अतिरिक समय का निवेदन किया है। आदेश के अनुसार, चुनावी बॉन्ड जारी करना भी बंद कर दिया है। हमें आंकड़ों की जानकारी देने में कोई समस्या नहीं है। हमें सिर्फ कुछ समय और चाहिए। इसका कारण यह है कि पहले बताया गया था कि यह गुप्त रहेगा। बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। सीजेआई ने इस तर्क पर कहा कि आदेश तो 15 फरवरी, 2024 का है, आपको बताना चाहिए था कि अब तक मामले में क्या किया है? हरीश साल्वे ने कहा कि हमने आंकड़े अलग रखे। अगर किसी खरीद पर गलत नाम लिख दिया गया, तो यह भारी गलती होगी। ऐसे में कुछ समय और चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अतिरिक्त समय देने की याचिका को खारिज करते हुए कल यानी 12 मार्च तक ब्योरा दाखिल करने के लिए समय दिया है। साथ ही कहा की पूरा डेटा चुनाव आयोग (EC) 15 मार्च तक अपलोड करें। आदेश नहीं मामने पर एसबीआई पर होगा अवमानना का केस।