दिल्ली की एक अदालत में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पांच समन देने के बाद भी नहीं पेश होने पर प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट ने हाजिर अधिवक्ता ने अपनी दलीलें दीं। अदालत का इस मामले पर फैसला आ गया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है और उन्हें 29 फरवरी को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
ईडी के पांच समन को केजरीवाल ने किया नजरअंदाज
2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अब पांचवीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने पहले 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को नजरअंदाज कर दिया था और उन्हें “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताकर खारिज कर दिया था।
बयान दर्ज करना चाहती है ईडी
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति के निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहली की बैठकों के बारे में पूछताछ और अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज करने के लिए उन्हें समन भेज रही है।