Tuesday, September 23

मैनेजमेंट से जुड़े 9 लोग हिरासत में, कल पीड़ितों से मिलने जाएंगे PM मोदी

 

गुजरात के मोरबी शहर में मच्छु नदी पर केबल पुल हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए है। इसके अलावा कंपनी ने नगर निगम में इस ब्रिज के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के साथ ही इसे लोगों के लिए खोल दिया। अभी तक इस ब्रिज को फिटनेस सार्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। ओरेवा कंपनी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 304, 308 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मोरबी पुलिस और गुजरात एटीएस ने ओरेवा कंपनी के 9 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोरबी जाएंगे और पुल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।

PM मोदी मृतकों के परिजनों व घायलों से करेंगे मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को मोरबी जाएंगे और पुल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों और अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपने संबोधन में मोरबी पुल हादसे का जिक्र करके भावुक हो गए। पीए मोदी ने पुल के ढहने की घटना पर ‘दुख’ प्रकट किया और हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं एकता नगर में हूं लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों के साथ है। मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। एक तरफ दर्द से भरा दिल है तो दूसरी तरफ कर्तव्य पथ। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से शोक संतप्त परिवारों के साथ है।

मैनेजर, टिकट क्लर्क और रिपेयरिंग कांट्रेक्टर सहित 9 हिरासत में

हादसे के बाद से मच्छु नदी पर बने केबल सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत करने वाली ओरेवा कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे है। इस मामले में मोरबी पुलिस और गुजरात एटीएस ने ओरेवा कंपनी के 9 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। इन 9 आरोपियों को पकड़ने के लिए गुजरात ATS, राज्य खुफिया विभाग और मोरबी पुलिस ने जगह-जगह छापेमारी की थी। हिरासत में लिए आरोपियों में ओरेवा के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 रिपेयरिंग कांट्रेक्टर शामिल हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ चल रही है। माना जा रहा है कि शाम तक गिरफ्तारी हो सकती है।

ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज

मोरबी हादसे के बाद प्रशासन ने जूल ब्रिज प्रबंधन के प्रबंधक, रखरखाव टीम के प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308 और 114 के तहत अपराध दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि पुल का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। ओरेवा कंपनी को पुल की मरम्मत और रखरखाव का टेंडर हाल ही में मिला था। टेंडर की शर्तों के मुताबिक कंपनी को मरम्मत के बाद अगले 15 सालों तक इस पुल का रखरखाव करना था।