Wednesday, September 24

सपा को बड़ा झटका : आजम खान को हेट स्पीच केस में तीन साल जेल की सजा, विधायकी भी जाएगी

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उन्हें तीन धाराओं आईपीसी की धारा 153ए, 505ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। तीन साल की सजा के चलते अब आजम खान की विधायकी जानी तय है। वहीं, अब आजम खान चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर घोषित की थी। अदालत के फैसले के दौरान आजम खान कोर्ट में ही मौजूद रहे।

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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उन्हें तीन धाराओं आईपीसी की धारा 153ए, 505ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। तीन साल की सजा के चलते अब आजम खान की विधायकी जानी तय है। वहीं, अब आजम खान चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर घोषित की थी। अदालत के फैसले के दौरान आजम खान कोर्ट में ही मौजूद रहे।
दरअसल, रामपुर के मिलक थाना में सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि खाता नगरिया गांव में आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे दो समुदायों के बीच नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए निशांत मान की कोर्ट चल रही है।
जानें क्या कहा था आजम खान ने
भाषण के दौरान आजम खान ने कहा था कि ‘मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया है कि मुसलमानों का जीना दूभर है। कांग्रेस का उम्मीदवार सिर्फ मुसलमानों में वोट नहीं मांगे कुछ हिंदुओं के वोट भी मांगे। सारे दिन मुस्लिमों के वोट मांग रहे हो, ताकि वोट काटकर भाजपा को जिताया जा सके।’ बता दें कि हेट स्पीच में आजम ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात
आजम खान पर अदालत के फैसले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कोर्ट परिसर के गेट से लेकर कलेक्ट्रेट के गेट के साथ सड़क पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही रामपुर शहर में भी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। खासतौर से आजम खान के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है।