देश की शीर्ष कोर्ट ने आज (3 अगस्त) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता याचिका समेत उद्धव-शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें शिवसेना विधायकों की अयोग्यता कार्यवाही, स्पीकर का चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता, महाराष्ट्र विधानसभा में हुए शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट और ‘असली शिवसेना’ को लेकर चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित याचिकाएं शामिल है।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सियासी घमसान से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कल सुबह (4 अगस्त) तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि कल सबसे पहले इसी केस पर सुनवाई की जाएगी। अब चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमणा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगी। आज सुनवाई के दौरान दोनों गुटों के वकीलो ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की।
सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल की गई उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका पर भी आज सुनवाई की। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दिए जाने का चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। जिसके बाद आयोग ने दोनों पक्षों से अपना दावा साबित करने के सबूत मांगे थे। फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत धड़े ने इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।