Wednesday, September 24

MP के बाजारों में दुकान लगाना फ्री:दीये बेचने वालों से कोई टैक्स नहीं लेंगे निकाय, दीपमालाएं, धार्मिक स्टीकर की दुकानें भी छूट के दायरे में

मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में दीपावली के दौरान मिट्‌टी या गोबर के दीये बेचने वालों से नगरीय निकाय कोई टैक्स नहीं लेंगे। वे बाजारों में बिना किसी टैक्स दिए के दुकानें लगा सकेंगे। दीपामालाएं, धार्मिक स्टीकर या पोस्टर की दुकानें भी छूट के दायरे में रखी गई हैं। 7 नवंबर तक छूट मिलेगी।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, दीपावली पर्व पर कारीगर, गरीब वर्ग के लोग या महिलाओं के स्व-सहायता समूह यदि दीये, दीपमालाएं, स्टीकर या पोस्टर बेचने के लिए बाजारों में लाते हैं तो निकाय उनसे बाजार शुल्क न लें।

बता दें कि भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में वहां के कलेक्टरों ने छूट संबंधित आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। जिन जिलों में छूट नहीं दी गई है, वहां भी अब कमिश्नर के आदेश के बाद छूट दी जाएगी।

इतने टैक्स की छूट मिलेगी

बाजारों में बैठक व्यवस्था के तहत दुकानदारों से नगरीय निकाय के ठेकेदार तय राशि वसूलते हैं। बाजार में अस्थायी दुकान लगाने पर 20 रुपए तक वसूले जाते हैं। अब यह राशि 7 नवंबर तक नहीं ली जाएगी।

कोई राशि लेता है तो करें शिकायत

यदि कोई राशि लेता है तो दुकानदार संबंधित नगरीय निकायों में शिकायत कर सकते हैं। भोपाल में नगर निगम के कंट्रोल रूम- 0755-2542222, 2540220 एवं 2701401 पर शिकायत की जा सकती है।