
जिला प्रशासन ने मप्र सरकार के गृह विभाग की गाइड लाइन जारी की
जिले में गणेशोत्सव और चेहल्लुम पर्व लगातार दूसरे साल भी कोरोना संक्रमण के खतरे की आशंका के चलते कोविड गाइड लाइन की बंदिशों के बीच मनेगा। जिला प्रशासन ने इन त्योहारों के मद्देनजर मप्र गृह विभाग की गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के तहत जिले में आगामी पर्व कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए सीमिति दायरे में रहकर मनाया जाएगा।
गणेशोत्सव की झांकियों के पंडाल का आकार 30 बाय 45 फीट का तय किया गया है, जबकि इन धार्मिक त्योहारों में चल समारोह भी नहीं निकाला जा सकेगा। विसर्जन का जिम्मा आयोजन समिति का होगा, जिसमें 10 सदस्य ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए भी अनुमति लेना होगी। पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी एकत्रित नहीं की जाएगी।
जिले में गणेशोत्सव और चेहल्लुम पर्व लगातार दूसरे साल भी कोरोना संक्रमण के खतरे की आशंका के चलते कोविड गाइड लाइन की बंदिशों के बीच मनेगा। जिला प्रशासन ने इन त्योहारों के मद्देनजर मप्र गृह विभाग की गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के तहत जिले में आगामी पर्व कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए सीमिति दायरे में रहकर मनाया जाएगा। गणेशोत्सव की झांकियों के पंडाल का आकार 30 बाय 45 फीट का तय किया गया है, जबकि इन धार्मिक त्योहारों में चल समारोह भी नहीं निकाला जा सकेगा। विसर्जन का जिम्मा आयोजन समिति का होगा, जिसमें 10 सदस्य ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए भी अनुमति लेना होगी। पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी एकत्रित नहीं की जाएगी।
व्यवस्था पर बैठक आज
एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने शनिवार को शहर की हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारियों सहित पुजारियों, धर्माधिकारियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी गणेशोत्सव के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी जाएगी।