
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ पंकज जैन ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं अन्य पर कोविड 19 संक्रमित बीमारी के संबंध में सूचना, समाचार प्रकाशित करने के पूर्व अधिकृत पुष्टि प्राप्ति करने के संबंध में एक आदेश जारी किया है।
इसमें भ्रम फैलाने वाले, गलत संदेश एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति, संस्था, एजेन्सी से पुष्टि करवाए संदेशों को अग्रेषित करने संबंधी समस्त प्रकार की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।