
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। प्रशांत ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे और 4 पूर्व सीजेआई के खिलाफ ट्वीट किए थे। अब सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने प्रशांत भूषण के ट्वीट्स पर फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कंटेम्नर (अवमानना करने वाला) के खिलाफ जो आरोप हैं, वे गंभीर हैं। कोर्ट ने इस मामले को खुद नोटिस में लिया था।
प्रशांत भूषण के इन 2 ट्वीट को अवमानना माना
- पहला ट्वीट: 27 जून- जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इसमें वे (इतिहासकार) सुप्रीम कोर्ट खासकर 4 पूर्व सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठाएंगे।
- दूसरा ट्वीट: 29 जून- इसमें वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की। सीजेआई बोबडे की आलोचना करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था।