अवैध अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया।दरअसल जबलपुर नगर निगम को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही सड़कों से अवैध धर्मस्थल हटाए जाने पर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अवैध धर्म स्थल की सूची की मांग की है।
वही अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। बता दें कि अवैध धर्मस्थल और अवैध अतिक्रमण से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से बाधित हो रही है। जिस पर अब हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है।